गृहभेदन (House Breaking) – धारा 445 के अनुसार “जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है, वह गृहभेदन करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में इसके पश्चात् वर्णित छह तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन के होते हुये या वहाँ अपराध कर चुकने के बाद उस गृह से या उसके किसी भाग से ऐसे छह तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, अर्थात्-
- ऐसे रास्ते द्वारा गृह में प्रवेश करना या बाहर निकलना जो अतिचारी द्वारा स्वयं या उसके दुष्प्रेरक द्वारा बनाया गया हो।
- ऐसे रास्ते से मकान में प्रवेश करना या निकलना जो मानव प्रवेश के लिये आशयित नहीं है, जैसे-दीवार पर चढ़ना इत्यादि ।
- किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करना या निकलना जो ऐसे साधनों द्वारा खोला गया हो जो कब्जाधारी के आशय के अनुकूल न हो, जैसे-दीवार तोड़ना, ताला तोड़ना इत्यादि।
- किसी ताले को खोलकर रास्ते में प्रवेश करना या निकलना ।
- आपराधिक बल प्रयोग या बल प्रयोग की धमकी देकर प्रवेश या बाहर निकलना।
- ऐसे रास्ते में प्रवेश करना या बाहर निकलना जिसके विषय में भेदक को पता है कि वह इस उद्देश्य के लिए बन्द है।
यदि कोई व्यक्ति किसी गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए या अपराध कर चुकने के प्रयोजन से होते हुए या अपराध चुकने के बाद उस गृह से या उसके किसी भाग से उपरोक्त तरीकों में से बाहर निकलता है तो वह गृहभेदन का अपराधी होता है।
कोई उपगृह का निर्माण जो किसी गृह के साथ-साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे गृह के बीच आने का भीतरी रास्ता है इस धारा के अन्तर्गत गृह का भाग है।
गृहभेदन गृह अतिचार का विशेष तरीका है। मनुष्य के निवास में प्रयोग आने वाले स्थान पर यदि आपराधिक अतिचार किया जाता है तो गृह अतिचार कहलाता है। मकान की छत भी मकान का ही भाग समझा जायेगा।
छिपकर किये गये गृह अतिचार को प्रच्छन्न गृह अतिचार (Lurking house trespass)) कहते हैं। जब सूर्यास्त के बाद अथवा सूर्योदय के पहले गृह भेदन किया जाता है तो इसे रात्रि गृह भेदन कहते हैं। [धारा 446]
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खिड़की से प्रवेश करने से गृह भेदन होगा। किसी को अन्य व्यक्ति के मकान की चाबी मिल जाती है और वह दरवाजा खोलकर मकान में प्रवेश करता है तो यह भी गृहभेदन ही होगा। एक व्यक्ति पिस्तौल दिखाकर किसी के मकान में घुसता है, यह भी गृहभेदन होगा।
उदाहरण –
- ‘य’ के गृह की दीवार में छेद करके और उस छेद में से अपना हाथ डालकर ‘क’ गृह अतिचार करता है, यह गृह भेदन है।
- ‘क’ तल्ला की बारी में रेंग कर एक पोत में प्रवेश करता है, यह गृहभेदन है।
- ‘य’ के गृह में एक खिड़की से प्रवेश करने द्वारा ‘क’ गृह अतिचार करता है। यह गृहभेदन है।
गृह अतिचार व गृह भेदन में अन्तर (Difference between House trespass and House breaking)
गृह अतिचार (House trespass) | गृह भेदन (House breaking) |
1. गृह अतिचार आपराधिक अतिचार का गम्भीर स्वरूप है। | 1.गृह भेदन गृह अतिचार के अपराध का गम्भीर स्वरूप है। |
2. गृह अतिचार किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। | 2 गृह भेदन का अपराध धारा 445 में उपबन्धित छ तरीकों में से किसी एक के द्वारा किये जाने पर ही पूर्ण होता है। |
3.गृह अतिचार में बल प्रयोग नहीं होता | 3. गृह भेदन बल प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। |
4. गृह अतिचार में गृह भेदन का कार्य नहीं होता। | 4.गृह भेदन के लिए गृह अतिचार का होना आवश्यक है। |