राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना – राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अनुसार-केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी तिथि से प्रभावी जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के रूप में ज्ञात होने वाले इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग करने के लिये, अधिकार स्थापित करेगी।
इस प्रकार धारा 3 के अनुसार अधिकरण की स्थापना की शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी गयी है।
प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत दण्ड सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
अधिकरण का संगठन (Composition of Tribunal)
धारा 4 में अधिकरण के संगठन का उपबन्ध किया गया है। धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार अधिकरण में निम्नलिखित संगठित होंगे-
- एक पूर्णकालिक अध्यक्ष
- जैसा केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, ‘दस से कम नहीं’ किन्तु अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होंगे।
- जैसा केन्द्र सरकार, समय-समय पर, अधिसूचित करे, दस से कम नहीं किन्तु अधिकतम बीस पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य
इस प्रकार धारा 4 को उपधारा (1) (ख) के अनुसार अधिकरण न्यूनतम संख्या 10 तथा अधिकतम 20 निर्धारित की गयी है।
धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार अधिकरण का अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे, एक विशिष्ट मामले में, अधिकरण की सहायता करने के लिये अधिकरण के समक्ष एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है।
इस प्रकार धारा 8 की उपधारा (2) अधिकरण के अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान करती है कि अधिकरण की सहायता हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है। धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसार-केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिकरण की बैठक का सामान्य स्थल या स्थलों का एवं ऐसे बैठक के अधीन आने वाली क्षेत्रीय अधिकारिता का विशेष निदान कर सकती है।
धारा 8 की उपधारा (4) के अनुसार- केन्द्रीय सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के साथ परामर्श से सामान्यतः अधिकरण के व्यवहार एवं प्रक्रिया को विनियमित करते हुये नियम बना सकती है, अन्तर्भूत (including) करते हुये
- व्यक्ति जो अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के पात्र होंगे, के नियम,
- आवेदनों एवं अपीलों से सम्बन्धित आवेदनों और अपीलों तथा अन्य विषयों की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकारिता में आने वाले बैठक स्थल के अलावा सुनवाई के लिये, परिपत्र, प्रक्रिया संहिता) की सुनवाई के नियम,
- किसी श्रेणी या श्रेणियों के सम्बन्ध में, सदस्यों की न्यूनतम संख्या, जो आवेदन और अपीलों की सुनवाई करेंगे: परन्तु कि विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या आवेदन या अपील की सुनवाई में ऐसे आवेदनों या अपील की सुनवाई करने वाले न्यायिक सदस्यों की संख्या के बराबर होगी।
- अध्यक्ष द्वारा मामलों का एक बैठक स्थल से बैठक के दूसरे बैठक स्थल (बैठक के सामान्य स्थल सहित) को अन्तरण से सम्बन्धित नियम।